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बॉर्डर पर तनाव के बीच कोटा में 7 जुलाई तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध! उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, शादियों में सिर्फ 10 मीटर की अनुमति

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जिले के संवेदनशील एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।इस आदेश के तहत कोटा शहर में स्थित आर्मी एरिया, थर्मल पावर स्टेशन, एयरपोर्ट, कोटा बैराज, डीसीएम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), गोयल प्रोटीन (थाना मंडाना), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ऑयल डिपो बृजेशपुरा (थाना कैथून), चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड (सीएफसीएल) गढ़मान (थाना सिमलिया), नवनेरा बांध (थाना बूढ़ादीत), मंगलम सीमेंट लिमिटेड मोड़क (थाना मोड़क) एवं इनके आसपास के 50 मीटर के दायरे को ड्रोन संचालन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

आदेश के अनुसार इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा सम्पूर्ण कोटा जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 8 मई दोपहर 12 बजे से 7 जुलाई 2025 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।हालांकि, यह प्रतिबंध सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, रेलवे और अन्य सरकारी गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, जिले में आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में फोटोग्राफी के लिए 10 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन संचालन की अनुमति होगी।

जिला प्रशासन ने जनहित में यह आदेश जारी किया है। ताकि कोटा जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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