किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अतिदेय ब्याज राहत एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू की है। दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव ने बताया कि योजना के तहत 1 जुलाई 2024 को अतिदेय श्रेणी में वर्गीकृत बैंक के सभी ऋण खाते योजना के लिए पात्र होंगे।
लेकिन राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित ऋणों से अतिदेय हो चुके ऋणी सदस्य इस योजना में राहत के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस बैंक में इस योजना के तहत कुल 246 प्रकरण पात्र हैं, जिनकी कुल राशि करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक है।
योजना के अनुसार 1 जुलाई 2024 को अतिदेय होने वाले पात्र ऋणी सदस्यों को नियमानुसार अतिदेय ब्याज, दंड ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य व्ययों पर शत-प्रतिशत राहत प्रदान की जाएगी। मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण ऋण राशि की शेष राशि ऋण खाते में जमा करवाना तथा ऋण खाता बंद करवाना अनिवार्य होगा।
बैंक सचिव ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत बैंक द्वारा संसाधित प्रकरण भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय, दौसा, लालसोट, बांदीकुई, सिकराय एवं महुवा स्थित शाखाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।
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