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Ankita Murder Case: 32 महीने बाद तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; माता-पिता ने की फांसी की मांग..

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Ankita Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 32 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई. कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने शुक्रवार, 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इस जघन्य हत्याकांड ने 18 सितंबर 2022 को पूरे देश को झकझोर दिया था. जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर उनका शव चीला नहर में फेंक दिया गया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अंकिता के माता-पिता ने भावुक बयान दिया और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की.

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32 महीने की सुनवाई के बाद आया फैसला

अंकिता भंडारी, पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं. 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या के बाद यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया. अभियोजन पक्ष ने 97 गवाहों को नामित किया, जिनमें से 47 ने कोर्ट में अपनी गवाही दी. करीब दो साल आठ महीने (32 महीने) तक चली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया. पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के मालिक और मुख्य आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354ए (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध हुए. सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में दोषी पाया गया.

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