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US Citizenship: सिर्फ 3 स्टेप में भारतीयों को मिलेगी अमेरिका की नागरिकता? यहां समझें पूरी प्रक्रिया

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US Citizenship For Indians: अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं, जिनमें से कुछ यहां पढ़ाई के लिए आए हैं, जबकि नौकरी के लिए अमेरिका गए लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। हालांकि, इन सभी को वीजा की वैधता तक ही अमेरिका में रहने की अनुमति है। यही वजह है कि कई भारतीय अमेरिकी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी योजना है जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं है।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम की, जिसके ज़रिए विदेशी निवेशक और उनके परिवार अमेरिका में निवेश कर सकते हैं और यहाँ की नागरिकता पा सकते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में की गई थी, ताकि विदेशी निवेश के ज़रिए नौकरियों का सृजन किया जा सके। आइए जानते हैं EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम के ज़रिए भारतीयों को कौन से तीन स्टेप फ़ॉलो करने होंगे और उसके बाद उन्हें आसानी से अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी।

चरण 1: सशर्त ग्रीन कार्ड प्राप्त करें

ईबी-5 कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का पहला कदम एक सशर्त ग्रीन कार्ड प्राप्त करना है, जो देश में दो साल के लिए अस्थायी निवास की अनुमति देता है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए, एक निवेशक को पर्याप्त निवेश करना चाहिए और रोजगार सृजन मानदंडों को पूरा करना चाहिए। एक निवेशक को $800,000 और $10,50,000 के बीच निवेश करने की आवश्यकता होती है। इस निवेश से दो वर्षों में कम से कम 10 नौकरियाँ पैदा होनी चाहिए।

निवेशक कार्यक्रम में भाग लेने वाले निवेशक के पास जो पैसा है, वह कानूनी तरीके से कमाया हुआ होना चाहिए। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। सभी रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) सशर्त ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस ग्रीन कार्ड के जरिए निवेशक और उसके परिवार के सदस्य दो साल तक अमेरिका में रह भी सकते हैं।

चरण 2: स्थायी निवास प्राप्त करना

सशर्त ग्रीन कार्ड मिलने के बाद निवेशक दो साल तक अमेरिका में रह सकता है। इस दौरान उसे ईबी-5 कार्यक्रम की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसमें निरंतर निवेश और नौकरियों का सृजन शामिल है। दो साल की अवधि खत्म होने से 90 दिन पहले निवेशक को फॉर्म I-829 दाखिल करना होगा। यह एक तरह की याचिका है, जिसमें यूएससीआईएस से स्थायी निवासी दर्जे पर लगाई गई शर्तों को हटाने का अनुरोध किया जाता है।

इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 4 साल का समय लगता है। इस दौरान निवेशक तब तक अमेरिका में रह सकता है जब तक USCIS उसकी याचिका को मंजूरी नहीं दे देता। याचिका मंजूर होने के बाद निवेशक और उसके परिवार को स्थायी निवासी का दर्जा मिल जाता है, जिसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद निवेशक और उसका परिवार जब तक चाहे अमेरिका में रह सकता है और काम कर सकता है। यह नागरिकता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

चरण 3: अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करें

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का अंतिम चरण प्राकृतिककरण है। इसके लिए पात्र होने के लिए, निवेशक के पास कम से कम पाँच वर्षों के लिए निवास की स्थिति होनी चाहिए। सरल शब्दों में, ये पाँच वर्ष वे हैं जो सशर्त ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद शुरू हुए और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद भी जारी रहे। यदि निवेशक पाँच वर्षों तक अमेरिका में रहा है, तो वह USCIS के माध्यम से फॉर्म N-400 के लिए आवेदन कर सकता है।

नैचुरलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान निवेशक को अंग्रेजी की परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की परीक्षा भी देनी होगी, जिसमें अमेरिकी इतिहास, सरकार, संविधान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। निवेशक को यह भी साबित करना होगा कि वह पिछले पांच सालों में अमेरिका में एक अच्छे इंसान के तौर पर रहा है। फॉर्म एन-400 स्वीकार होने के बाद निवेशक और उसके परिवार के सदस्यों को नागरिकता कार्यक्रम में बुलाया जाता है, जहां उन्हें अमेरिका के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होती है और फिर नागरिकता मिल जाती है।

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