कोल्लम। महिला को भोजन न देकर उसकी जान लेने के मामले में केरल के कोल्लम की अदालत ने उसके पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला की उम्र 30 साल थी। महिला के पति और सास पर आरोप लगा था कि वे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कोल्लम के अतिरिक्त सेशन जज एस. सुभाष ने फैसले में लिखा कि चंतूलाल और उसकी मां गीतालाली ने तुषारा नाम की महिला की जान ली। तुषारा को बेहोशी की हालत में मार्च 2019 को पाया गया था। तब उनका वजन सिर्फ 21 किलो रह गया था। अपने फैसले में जज ने कहा कि पति और उसकी मां ने तुषारा को लंबे वक्त से भोजन नहीं दिया और इससे उसकी मौत हुई।
कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि तुषारा के पति चंतूलाल की जिम्मेदारी थी कि वो उसको जरूरी चीजें मुहैया कराए, लेकिन उसने जानबूझकर और अवैध तौर पर ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि महिला की सास ने भी जानबूझकर बहू को भोजन और दवाइयां नहीं दीं। कोर्ट ने कहा कि जब तुषारा को अस्पताल ले जाया गया, तो उसकी मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पाया कि तुषारा के पति और सास ने उसकी जान लेने के लिए साठ-गांठ की। चंतूलाल और तुषारा की शादी 9 दिसंबर 2013 को हुई थी। उस वक्त चंतूलाल के परिवार ने 20 तोला सोना और 2 लाख रुपए दहेज के तौर पर मांगे थे। आरोप लगा था कि जब तुषारा के पिता तुरंत ये सब नहीं दे सके, तो उनसे जबरन पांच सेंट जमीन लिखवा ली गई।
आरोप लगा कि दहेज न मिलने पर चंतूलाल ने तुषारा को टीन से बनाई ऊंची दीवार वाली जगह बंद कर दिया। उसे परिवार और अन्य लोगों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। 21 मार्च को तुषारा की मौत के बाद उनकी मां ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि भोजन और दवाइयां न देकर तुषारा की जानबूझकर जान ली गई। उनको मकान में बंद भी रखा जाता रहा। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने पाया कि तुषारा का वजन 21 किलो ही रह गया था। उनके शरीर में पानी तक की कमी थी। कोर्ट ने पाया कि तुषारा को लंबे समय तक भोजन नहीं दिया गया। इससे उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि महिला की मौत अप्राकृतिक हालात में हुई। इसमें दहेज न मिलने का बड़ा हाथ है।
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