प्रयागराज,24 अप्रैल . शाहगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने से वर्ष 2008 में हत्या मामले के आरोपी को न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास एवं 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने बताया कि थाना शाहगंज में वर्ष 2008 धारा 302/201/34 के तहत. शाहगंज थाना क्षेत्र के पानदरीबा निवासी श्रवण कुमार दुबे पुत्र श्याम लाल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तपहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने अभियोग की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवाने में सफल हो गई.
न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या- 21 प्रयागराज ने 24 अप्रैल को दोषसिद्ध करते हुये धारा 302 भारतीय दण्ड विधान में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भा.द.वि. में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया .
इस मामले की ए.डी.जी.सी. मारुत्यानन्द मिश्रा और उप निरीक्षक नन्द लाल यादव मानीटरिंग सेल क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट प्रयागराज और शाहगंज थाने के सिपाही अमित कुमार थाना शाहगंज ने अथक प्रयास करके सजा दिलाने में कामयाब हो गए.
—————
/ रामबहादुर पाल
You may also like
Uttarakhand: पत्नी से नहीं भरा मन तो रिटायर्ड फौजी अपनी बेटी के साथ करने लगा दुष्कर्म, फिर परेशान होकर...
12 Dead After Van Crashes Into Well in Mandsaur, Madhya Pradesh
थायरॉइड कैंसर का जड़ से खात्मा कर सकता है यह हर्ब्स
गुजरात के ठगों ने ऑनलाइन स्कैम से कमाए 60 करोड़ रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार
जयपुर में महिला का अजीब प्रदर्शन, सड़क पर निर्वस्त्र हुई